अवैध शराब बिक्री कर रहे दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही
उत्तम साहू
आरोपियों के कब्जे से कुल 38 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 2530/ रू०,बिक्री रकम 270/- रू० प्रयुक्त वाहन कीमती लगभग 25000/- रू.जुमला 27800/-रूपये किया गया जब्त
धमतरी/ थाना कुरूद को मुखबिर सूचना मिला कि कुरूद के केनाल रोड छ०ग० महतारी मंदिर के पिछे होण्डा एक्टिवा कमाक सीजी 04 पीएल० 1514 में दो व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर विक्रय कर रहा है कि सूचना का पर तत्काल कुरूद पुलिस द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही पर उक्त होण्डा एक्टिवा में दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में एक सफेद लाल नीला रंग के पार्सल थैला में कुछ सामान रखकर घुमते हुए मिला जिनसे नाम पता पूछताछ कर रखे सामान का विधिवत् गवाहों के समक्ष आरोपी गण से सफेद लाल नीला रंग के पार्सल थैला जिसमें पान पराग लिखा हुआ है जिसके अंदर 15 पौवा देशी प्लेन, 23 पौवा देशी मशाला शराब कुल 38 नग पौवा देशी शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल भरी हुई सीलबंद जुमला 6.840 बाल्क लीटर कीमती लगभग 2530/ रू० एवं आरोपी सुनील साहू के पास से शराब का बिक्री रकम 270/- रू० मिला।एवं आरोपी मनोज से प्रयुक्त वाहन स्कूटी होण्डा एक्टिवा कमाक सीजी 04 पीएल० 1514 कीमती लगभग 25000/-रू० कुल जुमला 27800/- रूपये को जब्त कर आरोपी गण के विरूद्ध थाना कुरूद में अप.क्र.349/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपीगण*- (01) सुनील साहू पिता निर्मल साहू उम्र 18 वर्ष 10 माह साकिन अटल आवास म०नं० 46 कुरूद थाना कुरूद जिला धमतरी (छ०ग०)
(02) -मनोज राम चंद्रवंशी पिता स्व० कृष्णा राम चंद्रवंशी उम्र 38 वर्ष साकिन अटल आवास म०नं० 88 कुरूद थाना कुरूद जिला धमतरी (छ०ग०) स्थायी पता ग्राम झरिया थाना मोहम्मदगंज जिला पलामू (झारखंड)
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक अरुण साहू, उपनिरी. चंद्रकांत साहू,थाना कुरूद से सउनि. कमीलचंद सोरी,पुष्पानंद ध्रुव, प्रआर. राजेश चंद्राकर,आर. रविकांत परिहार,संतोष ध्रुव, पूनम सेन,राजेश बंजारे,,चौकी बिरेझर से प्रआर. सोहन ध्रुव,जितेंद्र चंद्राकर, तोषण साहू सायबर सेल से प्रआर. देवेंद्र राजपूत आर.गोपाल चंद्राकर,किशोर देशमुख,मुकेश मिश्रा का विशेष योगदान रहा।