छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज... फिलहाल जेल में रहेगी
रायपुर/ छत्तीसगढ़ के सुपर सीएम कहे जाने वाली कोयला घोटाला मामले में आरोपित और जेल में बंद राज्य सेवा संवर्ग की अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। निलम्बन से पहले सौम्या चौरसिया की गिनती छत्तीसगढ़ में काफी रसूखदार अफसर के रूप में होती थी। सौम्या की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
लगभग दो माह बाद आज इस पर फैसला आया है। बता दें कि ई.डी ने सीएम के उप सचिव व राज्य सेवा संवर्ग की अधिकारी सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और अवैध उगाही करने के मामले में दोषी ठहराने के बाद दो दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था, भूपेश बघेल सरकार में सबसे ताकतवर और सुप्रीम पॉवर कहे जाने वाली सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट से करारा झटका मिला है, करीब दो महीने पहले 12 दिनों की बहस के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसे 23 जून को जस्टिस पी सैमकोशी ने सार्वजिनक किया।
जस्टिस सैमकोशी के कोर्ट विस्तृत ब्योरे की फिलहाल प्रतीक्षा है। ईडी का आरोप है कि सौम्या चौरसिया ने कोयला घोटाला और अवैध उगाही गिरोह के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के जरिए इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया। ईडी के अनुसार, प्रारंभिक रूप से ये घोटाला 500 करोड़ से भी ऊपर का है। ईडी ने इस मामले में कई अभियुक्तों की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर डॉ. सौरभ पांडे ने हाई कोर्ट द्वारा सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले की पुष्टि की है