धमतरी जिले में खनिज विभाग की संलिप्तता से खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन,भंडारण धड़ल्ले से जारी

धमतरी जिले में खनिज विभाग की संलिप्तता से खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन,भंडारण धड़ल्ले से जारी

जिले के मगरलोड ब्लाक के बुडे़नी,दमकाडीह, (ठेकला) गाड़ाडीही,अमलीडीही,हथबन,मुड़ीभांवर,राजपुर,दोनर,लड़ेर,से हो रही है अवैध रूप से रेत खनन 

उत्तम साहू 

धमतरी/ मगरलोड-छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को भी धत्ता बताते हुए जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भण्डारण पर कोई कार्यवाही नहीं होने से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने से ऐसा लगता है कि खनिज विभाग की संरक्षण में यह रेत खदान चल रहा है, ज्ञात हो कि धमतरी जिले के मगलरलोड ब्लॉक के बुड़ेनी,दमकाडीही,गाड़ाडीही,ठेकला अमलीडीह हथबन मुड़ीभांवर राजपुर लड़ेर,दोनर से अवैध रेत निकाल कर परिवहन किया जा रहा है, इतना ही नहीं राजपुर और दोनर में खुलेआम रेत का अवैध भंडारण करके बेचा जा रहा है,

उल्लेखनीय है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4 अगस्त 2023 एवं 22 अगस्त 2023 के अनुक्रम में सभी राजस्व एवं खनिज अमले को खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन,भण्डारण और कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गये है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है, खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर केवल अर्थदण्ड पर्याप्त नही है, यह खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21(1) के तहत् अपराध है, जिसके लिये सक्षम न्यायालय में अभियोजन/परिवाद की कार्यवाही की जावे। खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21 (4) तथा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के अंतर्गत खनिजो के अवैध उत्खनन/परिवहन /भण्डारण पर कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खनिज अधिकारी और सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवहन अमले द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1987 के अधीन कार्यवाही किया जाता है। 

इसके बावजूद धमतरी जिले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अवहेलना किया जा रहा है खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर रोकथाम करने जिले में प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। 



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