गौवंश तस्करी में शामिल चार आरोपियों को 14 नग मवेशी सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार..

 


गौवंश तस्करी में शामिल चार आरोपियों को 14 नग मवेशी सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार..

चारो आरोपियों के विरुद्ध धारा 4.6.10 पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु परिक्षण सहायता अधिनियम 1960 कि धारा 11 के तहत कार्यवाही


उत्तम साहू 

धमतरी/ मगरलोड- गोवंश तस्करी‌ मे शामिल चार आरोपीयों को 14 गौवंश के साथ मगरलोड पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिला कि द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल के पास 4 व्यक्तियों के द्वारा गाय, बछिया और बछवा को 02-02 के जोड़ों में बांधकर कुल 14 नग मवेशी को मारते पीटते धूत्तकारते हुये बगैर चारा पानी के पैदल क्रुरतापूर्वक हकालते हुये अमलीडीह गांव की ओर कत्लखाना के लिये ले जा रहे थे। तस्करों से नाम पूछने पर गंगा राम पिता थानसिंह यादव, नंदकुमार ध्रुव पिता पवन ध्रुव, अजय कुमार ध्रुव पिता लीला राम ध्रुव, रोपेश्याम यादव, पिता मुरवा राम यादव, बताया गया। 

प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध कमांक 43/2024 धारा 4,8,10 छ०ग० कृषक पशु परिक्षण अधि० 2004 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीयों के पास मवेशियों के खरीदी बिक्री एवं लाने ले जाने एवं पशु के मालिकाना हक के संबध में कोई कागजात पेश नहीं करने पर कुल 14 नग मवेशियों को विधिवत गवाहों के समक्ष आरोपीयों के कब्जे से जप्त किया गया है। जप्तशुदा 14 नग बछड़ा का पशु चिकित्सा अधिकारी मगरलोड से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, एवं पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपी गंगा राम यादव, नंदकुमार ध्रुव, अजय कुमार ध्रुव, राधेश्याम यादव को विधिवत कार्यवाही कर धारा 4,6,10 पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु परिरक्षण सहायता अधिनियम 1960 कि धारा 11 का पाये जाने पर  आरोपीयों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मगरलोड निरीक्षक राजेश जगत, सउनि.धनीराम नेताम,प्रआर.दीपक गौतम,जैत राम जोगी,आर.नवीन टंडन धर्मेंद्र सोरी, संदीप शर्मा का विशेष योगदान रहा।


#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !