सूक्ष्म एवं औद्योगिक इकाईयों को केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य

 सूक्ष्म एवं औद्योगिक इकाईयों को केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य 

सहायता केन्द्र स्थापित इकाईयों के पंजीयन के लिए रोस्टर निर्धारित


उत्तम साहू/दबंग छत्तीसगढ़िया न्यूज 

धमतरी 17 मई 2024/ सूक्ष्म एवं औद्योगिक इकाईयों को केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके मद्देनजर कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी के निर्देश पर पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन करने के लिए कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 66 में स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सहायता केन्द्र (हेल्प डेस्क) की स्थापना कर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। धमतरी और नगरी विकासखण्ड के लिए प्रबंधक श्री प्रशांत चन्द्राकर, मोबाइल नंबर 81037-18222 और कुरूद एवं मगरलोड विकासखण्ड के लिए प्रबंधक श्री डी.पी.साहू, मोबाइल नंबर 84355-58175 की ड्यूटी लगाई गई है। 

आवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, इकाई का पेन कार्ड, इकाई का उद्यम पंजीयन या उत्पादन प्रमाण पत्र, इकाई का ईमेल आईडी, शेड भवन का आकार, मोबाइल नंबर और इकाई का सील इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इकाईयों के पंजीयन के लिए रोस्टर निर्धारित किया गया है। इसके तहत धमतरी विकासखण्ड के सभी अरवा राईस मिल के लिए 21 मई, कुरूद, नगरी, मगरलोड विकासखण्ड के सभी अरवा राईस मिल के लिए 22 मई, धमतरी विकासखण्ड के उसना राईस मिल के लिए 24 मई, कुरूद विकासखण्ड के सभी उसना राईस मिल के लिए 27 मई, नगरी और मगरलोड के सभी उसना राईस मिल सहित कोल्ड स्टोरेज इकाईयां, फ्लाई एश ब्रिक्स के लिए 28 मई तथा शेष एवं अन्य औद्योगिक इकाईयों के पंजीयन के लिए 29 एवं 30 मई की तिथियां निर्धारित की गई हैं। कलेक्टर ने कहा कि नियत तिथि को स्वयं अथवा प्रतिनिधि उपस्थित होकर अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पंजीयन अनिवर्य रूप से पूर्ण करा लेवें।

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