जान से मारने की नियत से चाकू एवं बीयर बॉटल से हमला करने वाले आरोपी पिता एवं पुत्र गिरफ्तार

 


 जान से मारने की नियत से चाकू एवं बीयर बॉटल से हमला करने वाले आरोपी पिता एवं पुत्र गिरफ्तार

आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 307,34 भादवि.एवं 25,27आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध


उत्तम साहू/दबंग छत्तीसगढ़िया न्यूज 

धमतरी/ दिनांक 02.06.24 को रात्रि में प्रार्थी के पिता असकरण रात्रि करीबन 10:30 बजे गौरा चौरा चौक के पास साहू पारा दानीटोला वार्ड में गुटखा खाने गये थे उसी समय वहाँ पर राजकुमार ध्रुव आया और गौरा चौरा में बीयर की बॉटल को तोड़कर अश्लील गाली गुप्तार कर रहा था। जिसे आसकरण ने मना किया तो राजकु‌मार ध्रुव बेहद गुस्सा होकर अपने घर तरफ चला गया और तुरंत ही अपने लड़के निशांत ध्रुव उर्फ दीपू के साथ वहां पर आये राजकुमार ध्रुव अपने हाथ में एक चाकु रखा हुआ था और उसका लड़का निशांत उर्फ दीपू बीयर की टूटी हुई बॉटल को अपने हाथ में रखा था। दोनों ने एक राय होकर हत्या करने की नियत से आसकरण के सीने व पेट में एवं अन्य शरीर में चाकु बीयर के बॉटल के टुकड़े से संघातिक चोट पहुंचाने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान तत्काल कार्यवाही करते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों की पतासाजी कर उपरोक्त दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष पूछताछ कथन लेने पर दोनों मिलकर हत्या करने की नियत से मारपीट करना स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त एक नग चाकू एवं टुटे हुए बीयर की बोतल को गवाहों के समक्ष बरामद किया गया। आरोपी राजकुमार ध्रुव पिता सुदर्शन ध्रुव उम्र 52 वर्ष साकिन साहू पारा दानीटोला, निशांत तर्क दीपू धुन पिता राजकुमार ध्रुव उम्र 21 वर्ष साकिन साहू पारा दानीटोला निवासी, आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में अप०क्र०-223/24 धारा 307, 34 भादवि.एवं 25. 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

 उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी धमतरी निरी.शरद ताम्रकार, सउनि.विरेन्द्र बैस,प्रआर.दीपक साहू, गोपी चंद्राकर,आर.अंशूल सालुंके सुरेंद्र डडसेना का विशेष योगदान रहा।

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