नए सिरे से होगा नगरपंचायत के वार्डों का परिसीमन..सभी कलेक्टरों को आदेश जारी

 नए सिरे से होगा नगरपंचायत के वार्डों का परिसीमन..सभी कलेक्टरों को आदेश जारी


उत्तम साहू 

रायपुर/ छत्तीसगढ़ के नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन 2024 के संबंध में नए सिरे से वाडों का परिसीमन किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर को आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में यह निर्देशित किया गया है कि राज्य के नगरीय निकायों का आम निर्वाचन माह नवम्बर/दिसम्बर 2024 में होना है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 की उपधारा (3) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 की उपधारा (3) अनुसार वार्डों की रचना इस प्रकार से की जाएगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या पूरे निकाय क्षेत्र में एक जैसी होगी तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र हो। जनगणना निदेशालय द्वारा जनगणना 2011 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन किया जा चुका है. प्रत्येक वार्डों की जनसंख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से वार्डो का परिसीमन किया जाना आवश्यक हो गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार नगरीय निकायों के वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कराया जाना है, ताकि समय-सीमा में मतदाता सूची आदि तैयार कराया जाकर आम चुनाव 2024 नियत समयावधि में सम्पन्न कराया जा सके। इसलिए निर्देशित किया गया है कि जिला अंतर्गत स्थित निकायों के वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ नगर पालिका (वार्डों का विस्तार) नियम 1994 के अपेक्षा अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करें, ताकि अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग. राजपत्र में कराया जा सके। प्रावधान अनुसार प्रस्ताव में निम्नांकित बिन्दुओं की जानकारी का समावेश किया जाय।

1 प्रस्तावित वार्डो की चारों दिशाओं की सीमा

2 मानचित्र, जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की चारों दिशाओं को इस प्रकार दर्शाया जायेगा जिससे की प्रत्येक वार्ड की सीमाएं स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखे।

3 जनसंख्या संबंधी पत्रक, जिसमें गत जनगणना के प्रकाशित आंकडो के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या, जनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या, राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के लिए अवधारित वार्डो की कुल संख्या तथा इसके आधार पर प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या।

4 प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े।



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