पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही

 


पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही

जिले के सभी थाना प्रभारियों को कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही करने एसपी का सख्त निर्देश


उत्तम साहू 

धमतरी/ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर धमतरी पुलिस थाना सिटी कोतवाली धमतरी एवं थाना अर्जुनी द्वारा नशा नियंत्रण के अंर्तगत कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप स्कूल शासकीय हॉस्पिटल,एवं बच्चों के स्कूल एवं संस्थाओं सहित सार्वजनिक जगहों के आस पास अभियान चलाकर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। नशा मुक्ति अभियान के तहत तंबाकू एवं नशा पदार्थ नियंत्रण के तहत् जिला धमतरी में जिला स्तरीय प्रवर्तन दल के सदस्यों द्वारा कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप चालानी कार्यवाही की गई है।




इस दौरान सिटी कोतवाली धमतरी थाना क्षेत्र में कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन करने वाले 15 लोगों पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)एक्ट 2003 के तहत धारा 4 के तहत वैधानिक कार्यवाही कर कुल 3000/- रुपये का जुर्माना वसूला गया। एवं थाना अर्जुनी द्वारा 06 व्यक्तियों पर1200/- रूपये का जुर्माना वसूला गया, 

कार्यवाही के दौरान दुकानदारों को कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। थाना सिटी कोतवाली धमतरी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 08 व्यक्तियों के विरुद्ध तीन सवारी एवं अन्य मामले में मो.व्ही.एक्ट के पालन नही करने वालों पर धारा 130(3) मो.व्ही.एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही कर मान.न्यायालय पेश किया गया है।

इस कार्यवाही में सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली सउनि.विरेंद्र बैस,महेंद्र साहू,प्रआर. गोपी चन्द्राकर, आर.डायमंड यादव, चंदर जमदार एवं थाना अर्जुनी सउनि.उत्तम निषाद,प्रआर. खोमेंन्द्र भारद्वाज,भूनेश्वर साहू, आर.राजेश साहू, प्रदीप साहू सहित थाना स्टॉफ उपस्थित रहे।

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