शराब लाने से मना करने पर चाकू मारने वाले एक अन्य आरोपी को भेजा गया जेल

 

 शराब लाने से मना करने पर चाकू मारने वाले एक अन्य आरोपी को भेजा गया जेल 

प्रकरण में एक अन्य आरोपी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल



आरोपियों के विरुद्ध थाना चौकी बिरेझर में धारा-296 (ख), 115(2),351 (2), 3 (5), बी०एन०एस० 25,27, आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है

उत्तम साहू/धमतरी 

संक्षिप्त विवरण -:दिनांक 16.10.24 को प्रार्थी कृष्ण कुमार पाल को आरोपीगण गजेन्द्र उर्फ बिट्टू एवं राहूल साहू द्वारा शराब लाने से मना करने पर आरोपीयों ने प्रार्थी ने कृष्ण कुमार पाल एवं लोकेश ध्रुव को गंदी-गंदी अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा जिसे देखकर शिक्षक हीरा राम साहू एवं रूस्तम साहू बीच बचाव करने आए तो उसे भी आरोपीगणों द्वारा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट कर आरोपी राहूल साहू द्वारा लोकेश के बाए हाथ मे चाकू मारकर चोट पहुंचाने से प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

 विवेचना के दौरान गवाहों एवं कथन के आधार पर एक आरोपी विष्णु उर्फ राहूल साहू पिता राजेन्द्र साहू उम्र 24 वर्ष साकिन मोती नगर के पीछे सुभाष नगर रायपुर जिला रायपुर द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर तथा घटना में प्रयुक्त एक नग धारदार लोहे के चाकू को पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था।

एवं प्रकरण के अन्य फरार आरोपी गजेन्द्र उर्फ बिट्टू पिता तारकेश्वर साहू उम्र 22 वर्ष साकिन मड़ेली चौकी बिरेझर थाना कुरूद जिला धमतरी जो की फरार चल रहा था जिसको आज दिनांक को विधिवत गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक नग धारदार चाकू जप्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


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