नगरीय निकाय क्षेत्रों में 9 से 11 फरवरी तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध..जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

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नगरीय निकाय क्षेत्रों में 9 से 11 फरवरी तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध..जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश


उत्तम साहू 

धमतरी 06 फरवरी 2025/ नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत जिले में आगामी 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने 11 फरवरी से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक याने कि 9 फरवरी से 11 फरवरी तक नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित सभी देशी मदिरा दुकान, देशी मदिरा दुकान कम्पोजिट, विदेश मदिरा दुकान, विदेशी मदिरा दुकान कम्पोजिट, सी.एस.2(ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 1 (ख-अहाता), मद्य भाण्डागार धमतरी, एफ.एल.3 होटल बार एवं एफ.एल.4 क व्यावसायिक क्लब को बंद करने के आदेश जारी किया है। उन्होंने छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश जारी किया है।

कलेक्टर ने नगरपालिक निगम धमतरी की देशी, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान धमतरी मेन, सुंदरगंज, दानीटोला, बठेना वार्ड, नवागांव वार्ड, नहरनाका, हटकेशर वार्ड, सोरम, प्रीमियम शॉप और एफ.एल. 3 हरियाली रेस्टोरेंट एवं बार रूद्री रोड धमतरी, एफल.एल. 3 फैमिली ढाबा एण्ड रेस्टोरेंट बार बस्तर रोड, धमतरी तथा एफ.एल.4-क व्यवसायिक क्लब द रायले रिम्मीज सोशल क्लब रूद्री रोड एवं मद्य भाण्डागार धमतरी को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत कुरूद स्थित देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकान, एफ.एल.3 कुरूद इन रेस्टोंरेंट एवं बार, देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकान मगरलोड, भखारा, आमदी और नगरी को बंद रखने के निर्देश कलेक्टर ने दिया है। कलेक्टर ने आबकारी अमले को निर्देशित किया है कि उक्त अवधि में मदिरा के अवैध धारण, विक्रय, परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए।

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