148 पौवा शराब के साथ कोचिया को कुरूद पुलिस ने किया गिरफ्तार
आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही
उत्तम साहू
संक्षिप्त विवरण धमतरी पुलिस थाना कुरूद को मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति ग्राम मेंडरका भोथली,नया तालाब सियार के पास बोरी के अंदर में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है की सूचना पर हमराह कुरूद पेट्रोलिंग द्वारा ग्राम मेंडरका भोथली,नया तालाब सियार के पास जाकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडकर उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम मिथिलेश उर्फ राजू चंद्राकर पिता अलख राम चंद्राकर उम्र 25 वर्ष साकीन ग्राम मेंडरका का रहने वाले बताया, जो दो सफेद पीला रंग के प्लॉस्टिक बोरी के अंदर तलाशी लेने पर बोरी के अंदर 137 पौवा मशाला शराब एवं 11 पौवा प्लेन शराब सीलबंद देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 एम.एल.भरी हुई कुल 26.640 बल्क लीटर कीमती 16,060/- रूपये एवं बिक्री रकम 1200/- रूपये कुल जुमला 17,260/- रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना कुरुद में अप० क्र०-77/25 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी मिथिलेश उर्फ राजू चन्द्राकर पिता अलख राम चंद्राकर थाना कुरूद को विधिवत् गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना कुरूद से प्रआर.रामसेवक बंबोड़े, आर.हेमंत सिन्हा,गहेश्वर साहू का विशेष योगदान रहा।