राज्य से बाहर के कॉलेजों में पढ़ने वाले जिले के विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति

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राज्य से बाहर के कॉलेजों में पढ़ने वाले जिले के विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति

26 मार्च तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित




उत्तम साहू 

धमतरी/ राज्य से बाहर के शासकीय. अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आईटीआई आदि में पढ़ने वाले जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को भी राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी 26 मार्च तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई वेबसाईट https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ पर की जा रही है।

 कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने राज्य के बाहर पढ़ने वाले धमतरी जिले के विद्यार्थियों के पालकों से भी इस ओर ध्यान देने अपील की है। उन्होंने ऐसे सभी विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सहित पोर्टल की जानकारी अपने अध्ययनरत बच्चों को देने को भी कहा है, ताकि वे निर्धारित समय अवधि में छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकें। 

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के लिए (नवीन/नवीनीकरण) 19 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 तक, ड्रॉफ्ट प्रपोजल लॉक करने के लिए 19 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक और सेंक्शन ऑर्डर लॉक करने के लिए 19 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। सहायक आयुक्त ने यह भी बताया कि पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय यह ध्यान रखने कहा कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की ही प्रविष्टि करना सुनिश्चित किया जाए। 

छात्रवृत्ति के लिए पात्रता के संबंध में बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय ढाई लाख रूपये प्रति वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आय सीमा एक लाख रूपये प्रति वर्ष निर्धारित है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम और संस्था द्वारा जारी बोनाफाईड प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

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