डीएफओ वरुण जैन सहित अन्य 15 अधिकारी कर्मचारी को उच्च न्यायालय ने दिया नोटिस जारी करने का आदेश
बिलासपुर/ सहायक संचालक कार्यालय में रात को बलात प्रवेश कर ताला तोड़ कर फाईल ले जाने एवं अन्य आपराधिक कृत्य के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा उदंती सीता नदी टाईगर रिजर्व के उप निदेशक भारतीय वन सेवा के अधिकारी वरुण जैन सहित 15 अधिकारी कर्मचारीयों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले में उदंती सीता नदी के सहायक संचालक एम.आर.साहू के याचिका क्रमांक CRMP 1200/2025 में दिनांक 17.04.2025 को न्यायधीश श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल, की बेंच द्वारा सुनवाई करते हुए वरुण जैन भा.व.से. उदंती सीतानदी टाइगर रिज़र्व सहित अन्य 15 कर्मचारी/ अधिकारी को नोटिस हेतु आदेश जारी की गईं! याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे द्वारा पैरवी की गई!
ज्ञात हो कि मार्च 2024 में एम आर साहू एवं वरुण जैन के बीच तीखी बहस हुई थी, वरुण जैन अपने फॉरेस्ट अमला सहित, श्री साहू के कार्यालय का रात्रि में ताला तोड़ कर दस्तावेज ले गए थे, जो कि स्थानीय अखबार एवम् इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्ख़ियों में बना था, संभवतः एक ही विभाग के अधिकारयों के बीच , पूरे छत्तीसगढ़ में, प्रथम घटना है! एम आर साहू द्वारा आहत महसूस करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका लगाया गया था जिसमें सितानदी टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारी जिसमें जगदीश प्रसाद दर्रो स व स, देवदत्त तारम वन क्षेत्रपाल, नरेशचंद्र देवनाग वन क्षेत्रपाल, डिग्लेश्वर सिंह ठाकुर, संजय सिन्हा, प्रकाश कुमार साहू, अरुणदास मानिकपुरी, लालबहादुर भिलेपारिया, जितेंद्र निषाद, आशीष राजपूत, लोकेश्वर चक्रधारी, गजेंद्र यादव, राकेश मार्कण्डेय, फलेश्वर दीवान, टकेश्वर देवांगन आदि , शामिल है, जिनके विरुद्ध एम आर साहू द्वारा संयुक्तरूप से आई पी सी की धारा 294,506B, 457, 380, 467468,120B/34 के अंतर्गत आरोप लगाते हुए याचिका लगाई गई थी!