ग्राम पंहदा में ऋण पुस्तिका से वास्तविक भूमि स्वामी का नाम विलोपित कर कूट रचना करने वाले तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
आरोपियों के विरुद्ध थाना मगरलोड में धारा-318(4) 319(2),338,336 (3),340 (2).343 एवं 61 (ख) बीएनएस.के तहत की गई कार्यवाही
उत्तम साहू, मगरलोड होली
संक्षिप्त विवरण प्रार्थी मनोज भारद्वाज तहसीलदार मगरलोड थाना उपस्थित आकर कलेक्टर कार्यालय धमतरी के संशोधित ज्ञापन क्रमांक 8737/वा/अपर कले०/2024 धमतरी दिनांक 25.10.2024 को लाकर प्रस्तुत किया की सुकलाल उर्फ शोभित पिता मुकुंदी साहू के द्वारा ग्राम पाहंदा प.ह.नं. 27 रा.नि.मं. मोहंदी तहसील मगरलोड जिला धमतरी स्थित भूमि खसरा नंबर 8,9 रकबा कमशः 0.35,0.12 हे कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 0.47 हे. सुकलाल पिता मकुंदी रावत निवासी सोनेवारा की भूमि को छल कपट प्रतिरूपण कर अपराधिक षडयंत्र करते हुये अवैध तरीके से प्रतिफल प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख दिनांक 17.12.2022 को चंद्रहास पिता रोशन सिन्हा निवासी देवरी के पक्ष में निष्पादित किया है के विरूद्ध धोखाधड़ी करने, भूमि विक्रय करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने प्रतिवेदन पेश किया, जिस पर थाना मगरलोड द्वारा अपराध धारा 318(4) बीएनएस.का घटित होना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान थाना मगरलोड द्वारा तहसीलदार मगरलोड से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर धमतरी के नोटशीट आरोपी द्वारा नाम परिवर्तन कराने चलाये गये राजस्व प्रकरण क्र.202102131000005/अ-6 अ/वर्ष 2020-21 का अवलोकन पर पाया की आरोपी शोभित साहू के द्वारा सुकलाल पिता मकुंदी के नाम की ऋण पुस्तिका भूमि खसरा नंबर 8 एवं 9 रकबा कुल 0.47 हे० को अपना नही होना जानते हुये भी लाभ पाने के उद्देश्य से तहसीलदार मगरलोड न्यायालय में अपना नाम शोभित उर्फ सुकलाल पिता मुकुंदी दर्ज कराने आवेदन किया गया व तत्कालीन तहसीलदार मगरलोड के द्वारा शोभित साहू से सांठ गांठ कर प्रक्रिया का लोप करते हुये आरोपी के पक्ष में शोभित उर्फ सुकलाल पिता मुंकुदी दर्ज कराने आदेश पारित कर ऋण पुस्तिका से वास्तविक भूमि स्वामी का नाम विलोपित कर मूल्यवान प्रतिमूर्ति ऋण पुस्तिका का कूट रचना किया गया एवं आरोपी शोभित साहू के द्वारा यह जानते हुये की वह दस्तावेज कूट रचित है। उसका वास्तविक दस्तावेज के रूप में उपयोग कर पीडित चंद्रहास सिन्हा को 19,00,000/- रूपये में बिक्री किया है। जो की अपराध धारा 319(2),338,336 (3), 340 (2), 343 एवं 61 (ख) बीएनएस का घटित करना पाया जाने से प्रकरण मे उपरोक्त धारा जोडी गई।
पूर्व में आरोपी शोभित साहू को दिनांक 23.03.25 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है एवं आरोपी बीरबल साहू,सावित्री साहू, एवं पोषण साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ मेमोरण्डम कथन पर जमीन खसरा नंबर 8,9 को अपने हक का नहीं जानते हुये भी लाभ पाने के उद्देश्य से नाम सुधार कराने की योजना बनाकर तहसील कार्यालय मगरलोड मे आवेदन कर नाम सुकलाल उर्फ शोभित पिता मुकुंदी सुधार करवाकर धोखाधड़ी कर लाभ पाने के नियत से पीडित चंद्रहास को 1900000/- रूपये में बिक्री कर अपराध घटित करना स्वीकार किया व बीरबल साहू के द्वारा जमीन खरीदी का कुल 1545000/- रूपये में से 1000000/- रूपये का अमलेश्वर दुर्ग में जमीन खरीदना व 545000/- रूपये का कर्ज पटाना बताकर अपना व अपनी पत्नि सावित्री का पंजाब नेशनल बैंक का पासबुक एवं आरोपिया सावित्री के द्वारा अपने नाम की अमलेश्वर दुर्ग स्थित जमीन का रजिस्ट्री पत्रक एवं ऋण पुस्तिका तथा पोषण साहू के द्वारा जमीन बिकी का 5000/- रूपये पेश किया जिसे गवाहो के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया।
आरोपीगणो के विरूद्ध अपराध घटित करने के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
नाम आरोपीयों का नाम (01) बीरबल साहू पिता शोभित राम साहू उम्र 49 वर्ष साकिन राजपुर थाना मगरलोड.हाल पता साहू पारा भाठागाँव थाना पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)। (02) श्रीमती सावित्री साहू पति बीरबल साहू उम्र 43 वर्ष साकिन राजपुर थाना मगरलोड हाल भाठागांव साहू पारा थाना पुरानी बस्ती रायपुर (03) पोषण साहू पिता शोभित राम साहू उम्र 39 वर्ष साकिन राजपुर थाना मगरलोड जिला धमतरी (छ.ग.)