कृषि भूमि को फर्जी रूप से बिक्री कर धोखाधड़ी किये जाने के मामले में दो आरोपियों को कुरुद पुलिस ने किया गिरफ्तार
दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरुद में धारा-419, 420, 467,468, 471, 120 बी भादवि० के तहत की गई कार्यवाही
उत्तम साहू
संक्षिप्त विवरण प्रार्थी अनावरूल हसन पिता मोहम्मद सरदार खान उम्र 45 वर्ष साकिन शारदा चौक रायपुर को प्रकरण के आरोपीगण लिक्यन वाल्टर कथित नाम समारूराम वर्मा ने ग्राम खपरी स्थित प.ह.न० 02 अभिलेख अनुसार कृषक समारू राम पिता कपूरचंद के खसरा नं0 269 से 275 तक, 762 से 768 कुल रकबा 2.09 हे० कृषि भूमि को फर्जी रूप से बिक्री ईकरारनामा तैयार कर, आम मुखत्यार नामा देकर 3,00,000/- रूपये लेकर धोखाधड़ी करने कि लिखित रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, विवेचना के दौरान आरोपी लिक्यन वाल्टर का पता तलाश कर हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष मेमोरण्डम एवं गवाहों का कथन लिया गया जिसमें बताये की अपने साथी मुकेश साहू द्वारा मिलकर उक्त खसरा नंबर का फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर व असल भूमि स्वामी समारू राम वर्मा के जगह समारू राम ढीमर को खड़ी कर भूमि का विक्रय इकरारनामा तैयार कर अनावरूल हसन से 3,00,000/- रू० लेकर अपने साथी मुकेश साहू के साथ आपस में पैसो को बटवारा करना व पैसा को खर्च कर देना बताया।
आरोपी द्वारा एक अन्य साथी मुकेश साहू पिता उत्तरा कुमार साहू उम्र 44 वर्ष साकिन मुरा को भी घर में जाकर विधिवत गिरफ्तार किया गया। लिक्यन वाल्टर एवं मुकेश साहू के विरूद्ध अपराध धारा का घटित करना सबूत पाये जाने से दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना कुरुद से सउनि.कमीलचंद सोरी, आर.गोपाल चंद्राकर,डेनेश्वर टंडन,महेश साहू एवं सायबर प्रभारी सउनि. प्रदीप सिंग,प्रआर. विजय पति,आर.महेंद्र सिन्हा,का विशेष योगदान रहा।