जिले के तीन आदतन बदमाशों को किया गया एक वर्ष के लिए जिला बदर

 



जिले के तीन आदतन बदमाशों को किया गया एक वर्ष के लिए जिला बदर

धमतरी जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने बदमाशों पर लगातार कार्यवाही की जा रही हैं


उत्तम साहू 

धमतरी/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी अबिनाश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर वर्ष 2025 में जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के 03 बदमाशों को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।

         जिला बदर किये गए बदमाशों का नाम

01 भावेश मंडावी पिता विष्णु मंडावी उम्र 27 वर्ष, साकीन बनिया पारा 02 हिमांचल गौतम उर्फ चिंटू पिता फनेन्द्र गौतम,उम्र 19 वर्ष, साकिन मोटर स्टैंड वार्ड 03 साहिल गौली उर्फ मुंडुल पिता कृपाल गौली उम्र 19 वर्ष साकिन रिसाई पारा पूर्व धमतरी,थाना-सिटी कोतवाली धमतरी,जिला धमतरी (छ.ग.)।

 जिला दण्डाधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा द्वारा उक्त तीनों बदमाशों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं।  उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्यवाही कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छ०ग०) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

वर्ष 2024-25 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 22 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें से अब तक कुल 18 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है,बाकी अन्य बदमाश शेख जावेद,सौरभ सोनी ,संतदास मानिकपुरी, गौरव मानिकपुरी के विरुद्ध भी जिला बदर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त भी गुंडे बदमाश एवं आदतन आरोपियों का भी जिला बदर के लिए रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।

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