बड़ी खबर: फोन पर 'अमर्यादित' होना पड़ा भारी, IFS मनीष कश्यप निलंबित.. जानिए पूरा मामला
उत्तम साहू
नवा रायपुर 9 फरवरी 2026 छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब राज्य शासन ने एक कड़ा फैसला लेते हुए भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी मनीष कश्यप (2015 बैच) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। अनुशासनहीनता और भाषा की गरिमा लांघने के चलते यह गाज गिरी है।
क्या है पूरा मामला?
मामला 23 जनवरी 2026 का है। भारत सरकार की 'डीरेगुलेशन' संबंधी एक अहम बैठक की तैयारियों के सिलसिले में वन विभाग के सचिव ने मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ वन उप संरक्षक (DFO) मनीष कश्यप को फोन किया था।
आरोप है कि विभागीय जानकारी साझा करने के बजाय अधिकारी ने सचिव के साथ: अमर्यादित व्यवहार किया। बातचीत के दौरान अपशब्दों का प्रयोग किया। इसे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम-3 का सीधा उल्लंघन माना गया है।
निलंबन के बाद की स्थिति
राज्य शासन ने इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए अनुशासन एवं अपील नियम 1969 के तहत यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान कश्यप के लिए कुछ कड़े प्रावधान तय किए गए हैं:
मुख्यालय: अब उनका नया ठिकाना प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, 'अरण्य भवन', नवा रायपुर होगा। भत्ता: नियम के मुताबिक उन्हें केवल 'जीवन निर्वाह भत्ता' (Subsistence Allowance) दिया जाएगा।
अगला कदम: विभागीय सूत्रों के अनुसार, अभी यह सिर्फ शुरुआत है; मामले की विभागीय जांच भी तेज कर दी गई है।
बड़ी सीख: यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश है कि पद कोई भी हो, प्रशासनिक मर्यादा और अनुशासन सर्वोपरि है।

