नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला: आरोपी को 20 साल की सजा

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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला: आरोपी को 20 साल की सजा

              मामला सिहावा थाना क्षेत्र का 

उत्तम साहू 

धमतरी27 अप्रेल 2026 जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना सिहावा क्षेत्र का है, जहां धमतरी पुलिस की मजबूत पैरवी और पुख्ता साक्ष्यों के चलते आरोपी को कठोर दंड दिलाने में सफलता मिली।

मिली जानकारी के अनुसार, अपराध क्रमांक 28/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 65(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी बिरेंद्र मरकाम (22 वर्ष), निवासी ग्राम संबलपुर, थाना कुंदई, जिला नवरंगपुर (ओडिशा) को न्यायालय ने दोषी करार दिया।

न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

इस प्रकरण की विवेचना चौकी प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी सउनि. दुलाल नाथ तथा सिहावा पुलिस टीम द्वारा गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की गई। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित कर गवाहों के मजबूत बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिससे आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध हो सका।

पुलिस अधीक्षक धमतरी ने इस उत्कृष्ट विवेचना के लिए विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि गंभीर मामलों में सतत मॉनिटरिंग और प्रभावी जांच के निर्देशों का ही परिणाम है कि ऐसे अपराधों में दोषियों को सख्त सजा मिल रही है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में धमतरी पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के चार मामलों में आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दिलाई जा चुकी है।

धमतरी पुलिस ने महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई जारी रहेगी तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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