खनिज विभाग की त्वरित कार्रवाई: अवैध रेत परिवहन करते 4 ट्रैक्टर जप्त
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जप्त किए गए वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
विभागीय जानकारी के अनुसार इससे पहले भी ग्राम करेलीबड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के 03 प्रकरणों में कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें 32 हजार 430 रुपये का अर्थदण्ड वसूल कर शासन के खनिज मद में जमा कराया गया था।
खनिज विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में 28 मई 2026 तक जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित 108 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। इन मामलों में कुल 29 लाख 51 हजार 560 रुपये का अर्थदण्ड वसूल कर शासन के खनिज मद में जमा कराया गया तथा प्रकरणों का प्रशमन किया गया है।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा नियमित निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। विभाग का कहना है कि अवैध खनिज गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

