राजनीतिक संरक्षण में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर रजिस्ट्री
Author -
dabang chhattisgarhia
May 07, 2023
राजनीतिक संरक्षण में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर रजिस्ट्री
राजनीतिक दबाव में हुए नियम विरुद्ध रजिस्ट्री को दी जाएगी हाईकोर्ट में चुनौती
उत्तम साहू/दबंग छत्तीसगढ़िया
धमतरी/नगरी - विधायक प्रतिनिधि ने पद का दुरुपयोग कर गरीब आदिवासी परिवार की 9 एकड़ जमीन को बलपूर्वक छिन कर अपने व परिवार के नाम कराया रजिस्ट्री
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) (1) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में कलेक्टर से अनुमति मिलने के बाद भी अनुसूचित जनजाति की जमीन को गैर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में रजिस्ट्री निरस्त कर शून्य घोषित किया है,
आदिवासीयों के हक और अधिकार के प्रति बड़ी बड़ी बाते किया जाता है लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार के नुमाइंदे सहित राजनितिक नेतृत्व भी आदिवासियों के शोषण करने में लगे हैं
जिम्मेदार अधिकारी अपने पद व कर्तव्यों से परे जाकर संवैधानिक व्यवस्था और उच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी के नाम रजिस्ट्री करा दिया है ऐसे अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है,
आपको बता दें कि पांचवीं अनुसूचीत छेत्र में कलेक्टर मंजूरी के बाद भी आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी के नाम रजिस्ट्री नहीं हो सकता,इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार अधिकारी आदिवासीयों के संवैधानिक अधिकार के प्रति कितने सजग और गंभीर है
इस मामले को लेकर जोगी कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है जिला अध्यक्ष उत्तम साहू ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जाएगा