आईजी का आदेश हाईकोर्ट से निरस्त..मामला सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच का

 दुर्ग आईजी का आदेश हाईकोर्ट से निरस्त..मामला सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच का 


उत्तम साहू/दबंग छत्तीसगढ़िया 

रायपुर/बिलासपुर - दुर्ग आईजी ने कबीरधाम एसपी को वायरलेस सेट गुम हो जाने के मामले में दोबारा जांच के लिए निर्देशित किया था. इस मामले में एसआई सौरभ उपाध्याय को पहले ही सजा दी जा चुकी थी, लेकिन दोबारा जांच करने और फिर से सजा देने के निर्देश पर एसआई ने हाईकोर्ट की शरण ली.

सब इंस्पेक्टर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी मामले में 6 माह के अंदर ही पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है. लेकिन इस मामले में 8 माह बाद पुनरीक्षण का आदेश दिया गया. इस मामले में कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ आईजी दुर्ग के जारी पुनरीक्षण आदेश को निरस्त कर दिया है.

एसआई सौरभ उपाध्याय कबीरधाम के थाना चिल्फी में तैनात थे. पदस्थापना के दौरान उनसे एक वायरलेस सेट गुम हो जाने पर एसपी कबीरधाम ने लापरवाही के आरोप में सौरभ उपाध्याय को निन्दा की सजा दी थी. लेकिन 8 माह के बाद पुनरीक्षण का आदेश दिया गया. इस मामले में सब इंस्पेक्टर सौरभ उपाध्याय ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और दुर्गा मेहर के माध्यम से याचिका दायर की.


#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !