भाजपा सांसद को 2 साल की कारावास और जुर्माना... जा सकती है सांसदी

 भाजपा सांसद को 2 साल की कारावास और जुर्माना... जा सकती है सांसदी

आगरा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान में इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को अदालत से झटका लगा है। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 12 साल पुराने में 2 साल की कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के बाद रामशंकर कठेरिया की सांसद की सदस्यता खत्म हो सकती है। 

दरअसल ये मामला 16 नवंबर साल 2011 का है। आगरा के टोरेंट पावर लिमिटेड के साकेत माल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल बिजली चोरी से संबंध में सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान रामशंकर कठेरिया अपने समर्थकों के साथ उनके कार्यालय में घुस आए और मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। वादी की तहरीर पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ। रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों पर धारा 147 और 323 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट सांसद को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई 


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