जिला दण्डाधिकारी श्री रघुवंशी ने घोषित किया कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र

0

 

जिला दण्डाधिकारी श्री रघुवंशी ने घोषित किया कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र

उत्तम साहू 

धमतरी 30 नवम्बर 2023/ शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक गतिविधियां, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋतुराज रघुवंशी ने कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ’जोन्स ऑफ साइलेंस’ घोषित किया है। इसके तहत धमतरी जिले के सभी शासकीय, अशासकीय अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय, सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय (भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन), सभी धार्मिक स्थल (किसी भी धार्मिक स्थान या परिसर में लाऊड स्पीकर का उपयोग, जहां यह परंपरा के रूप में बना हुआ है, को छोड़कर) भौगोलिक सीमा के अंतर्गत 100 मीटर की परिधी को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ’जोन्स ऑफ साइलेंस’ घोषित किया है।

 जिला दण्डाधिकारी श्री रघुवंशी ने अधिकृत सक्षम अधिकारी को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराते हुए ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !