निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में बैठक संपन्न

0

 

 निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में बैठक संपन्न

1 जनवरी 2024 में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नये मतदाताओं का नाम सुचीबद्ध करने, मतदान केन्द्रों को युक्तियुक्तकरण करने के दिये गये निर्देश

 

उत्तम साहू 

धमतरी 14 दिसंबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर आज उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी ने जिले के विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में ली। बैठक में उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जिले में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए है। मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डो के अनुरूप मतदान केन्द्रों को स्थापित करने तथा जिले के मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में विभिन्न निर्देश दिये गये। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2024 में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नये मतदाताओं का नाम सूचीबद्ध करने का कार्य इसी माह में पूर्ण किया जाना है। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत राज्य में फोटोयुक्त मतदाता सूची में 6 से 22 जनवरी तक नाम जोड़ने, हटाने व संशोधित करने के कार्य किये जायेंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि आगामी 1 जनवरी 2024 के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। 

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तिवारी ने बताया एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2024 को किया जायेगा। इसके अलावा मृत मतदाताओं का पंचनामा कर नाम हटाने की प्रक्रिया भी की जायेगी। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत ऐसे मतदाता जिनके पास ईपिक कार्ड उपलब्ध नहीं है उन्हें बूथवार चिन्हांकित कर फार्म 8 भरवाने कार्यवाही करने कहा गया। इसके साथ ही बैठक में कहा गया कि अनुभागों का युक्तियुक्तकरण एवं मतदान केन्द्र की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन इस प्रकार करें, कि मतदान केंद्र मतदान क्षेत्र के हिसाब से समायोजित हो जाये तथा मतदाताओं की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक होने पर जहां तक संभव हो उसी परिसर में अनुभागवार मतदाताओं को स्थानांतरित कर समायोजित किया जाना चाहिए। लेकिन यदि उसी परिसर में व्यवस्था न हो तो नया मतदान केन्द्र बनाया जा सकता है। बैठक के अंत में एसडीएम एवं रिटर्निंग आफिसर डॉ विभोर अग्रवाल ने बताया कि 15 मतदान केन्द्रों के नाम में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही बूथ परिवर्तन करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। अधिकारियों ने कहा कि जिन बूथों में मतदाताओं को दिक्कत होगी, उन्ही बूथों को स्थांतरित किया जायेगा।

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !