एक्सग्रेशिया के रूप में दिया जायेगा सुरक्षा बीमा का लाभ

 

एक्सग्रेशिया के रूप में दिया जायेगा सुरक्षा बीमा का लाभ

श्रम पोर्टल में 31 मार्च 2022 तक पंजीयन कराने वाले श्रमिक ले सकते हैं लाभ

भारत सरकार द्वारा संचालित ई-श्रम कार्ड में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को दुर्घटना बीमा प्रदाय किया जाता है 

उत्तम साहू/दबंग छत्तीसगढ़िया न्यूज 

धमतरी/ 27 दिसम्बर 2023/ भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जिनका ई-श्रम पोर्टल में 31 मार्च 2022 तक पंजीयन हुआ है तथा जिनकी मृत्यु अथवा अपंगता किसी दुर्घटना के दौरान 31 मार्च 2022 तक हुई है, को सुरक्षा बीमा का लाभ एक्सग्रेशिया के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु अथवा दोनों आंखों, दोनों हाथ अथवा पैरों की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति, एक हाथ और एक पैर तथा एक आंख और एक हाथ अथवा एक पैर की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति होने पर 2 लाख रूपये प्रदाय किया जाता है। इसके अलावा पूर्ण रूप से एक आंख की अपूरणीय क्षति और पूर्ण रूप से एक हाथ अथवा एक पैर की अपूरणीय क्षति होने पर एक लाख रूपये प्रदाय किया जाता है। श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन.पात्र ने बताया कि 31 मार्च 2022 के पूर्व पंजीकृत हितग्राहियों का उक्तानुसार दुर्घटना हुई हो तो श्रम विभाग में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसेः-धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई. बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलु कर्मकार, कचरा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फूटकर सब्जी फल, फूल विक्रेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, रेजा, जनरेटर, लाईट उठाने वाले, केटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर सायकल, सायकल मरम्मत करने वाले, गैरेज मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढ़ोल, बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में काम करने वाले, वनोपज में लगे मजदूर, मछुआरा, दाई का काम करने वाली, तांगा, बैलगाड़ी चलाने वाले, तेल पेरने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले, गाड़ीवान, घरेलु उद्योग में लगे मजदूर, भडभूजे (मुर्रा चना फोड़ने वाले), पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बतख पालन में लगे मजदूर एवं करने वाले, दुकानों में काम करने वाले मजदूर, खेतीहर मजदूर, राउत, चरवाहा, दूध दूहने वाले, मितानीन, नाव चलाने वाले नाविक, कंसारी, नट-नटनी, देवार, शिकारी, अन्य घुमंतु जाति, खैरवार, रसोईया, हड्डी बीनने वाले, काष्ठागार में काम करने वाले हमाल, समाचार पत्र बांटने वाले हॉकर, कोटवार, ठेका मजूदर, सिनेमा व्यवसाय में कार्यरत लाईटमेन, स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, मैकअप मैन, सोना-चांदी की दुकानों में काम करने वाले कारीगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, सेक्स वर्कर आदि दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !