लोकसभा निर्वाचन 2024...शस्त्र लायसेंस निलंबित

 

लोकसभा निर्वाचन 2024...शस्त्र लायसेंस निलंबित 


उत्तम साहू 

धमतरी 17 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी ने आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होते निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति को सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए धमतरी जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवा लेना आवयक समझते हुए चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। इसके लिये अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लॉज (बी) के तहत धमतरी जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसधारियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिन के अंदर जमा करायें।

यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिये गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक सस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के सबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कार्यालय कलेक्ट्रेट धमतरी के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। 

 उल्लेखित सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदश से मुक्त रखा गया है, को नी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। बताया गया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए धमतरी जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते हैं। जिला दण्डाधिकारी ने संबधित थाना प्रभारी को यह सुनिश्चित करने कहा कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस सबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों का समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

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