अधिकारी-कर्मचारी निष्पक्ष होकर कार्य करें-जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी

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लोकसभा निर्वाचन 2024 

अधिकारी-कर्मचारी निष्पक्ष होकर कार्य करें-जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी


उत्तम साहू 

धमतरी 17 मार्च 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में अधिकारी, कर्मचारियों को जानकारी देते आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के भीतर की जाने वाली संपत्ति विरूपण की कार्रवाई के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करेंगे। अपने आचार और व्यवहार से निष्पक्ष रहना होगा और निष्पक्ष दिखना भी होगा। उन्होंने कहा कि अपने सोशल मीडिया एकाउंट में भी राजनीतिक अभिव्यक्ति और टिप्पणी से बचें। साथ ही अपने-अपने कार्यालयों में सभी चित्रात्मक कैलेण्डर, जिसमें राजनीतिज्ञ की फोटो हो आदर्श आचार संहिता लगते ही हटा देना है। कोई भी नया कार्य प्रारम्भ न करें। 

उन्होंने बताया कि शासकीय सम्पत्ति शासकीय कार्यालय से राजनैतिक संबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि 24 घण्टे के भीतर हटाने की कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल जैसे-रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, सडक, पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाए गए होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभों एवं वृक्षों पर लगाए गए बैनर, पोस्टरों को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए। निजी घरों में किये गए दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घंटे के भीतर हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये की 72 घंटे के बाद जिले के सभी स्थानों से इस प्रकार के सम्पत्ति विरूपण दिखाई नहीं देना चाहिए। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही केन्द्र अथवा राज्य के सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय में राजनैतिक पदाधिकारियों को दी गयी शासकीय वाहन वापस लिये जायेंगे। शासकीय वाहन का दुरुपयोग नहीं होगा। 

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान सरकारी खर्चे पर समाचार पत्रों, अन्य किसी मीडिया एवं आधिकारिक मीडिया का दुरूपयोग राजनैतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण अन्य प्रकाशन, प्रसारण या सरकार के उपलब्धियों के प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा। सरकार की उपलब्धियों को दर्शित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी नहीं किये जायेंगे। सरकारी खर्चे पर यदि कोई विज्ञापन पहले कहीं जारी किया जा चुका है, तो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रसारण या प्रकाशन तत्काल बंद किया जायेगा और ऐसा कोई विज्ञापन घोषणा तिथि से समाचार पत्र-पत्रिका में नहीं किया जायेगा।

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