अवैध रूप से शराब बेच रहे आरोपी को करेलीबड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार..धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

0

 


अवैध रूप से शराब बेच रहे आरोपी को करेलीबड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार..धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

आरोपी से 51 पौवा देशी मशाला कीमत 5610/ एवं बिक्री रकम 350/ रूपये, जुमला 5960/-रुपये किया गया जप्त

 



उत्तम साहू 

धमतरी /मगरलोड- असामाजिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही करने एवं उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आंजनेय वार्ष्णेय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं।

जिस पर चौकी करेली बड़ी पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम खिसोरा के स्कूल चौक के पास एक व्यक्ति द्वारा अवैध रुप से शराब बिक्री की जा रही है जिसकी सूचना पर चौकी करेली बड़ी पुलिस द्वारा रेड कि कार्यवाही कि गई। जहां पर संदेही द्वारा अवैध रुप से देशी मशाला शराब घर में रखकर बिक्री करते मिला, जिसको रंगे हाथ पकड़ा गया,पुलिस को देखकर शराब खरीदने वाले भाग गए,जहां पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहों के समक्ष संदेही व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना दिलीप कुमार साहू पिता स्व. दुखुराम साहू उम्र.29 वर्ष, के पास से एक थैला में 51 पौवा देशी मशाला शराब प्रत्येक में 180-180 ML शराब भरा हुआ।

 कुल 09 बल्क लीटर कीमती 5,610/-रूपये एवं बिक्री रकम 350/- रूपये जुमला किमती 5960/-रूपये गवाहों के समक्ष जब्त कर आरोपी के विरुद्ध चौकी करेली बड़ी द्वारा अप.क्र.112/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है। 

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी करेली बड़ी उनि.अजय सिंह, प्रआर. शिवशंकर ठाकुर, चिंताराम सप्रे,आरक्षक अश्वनी गायकवाड़ का विशेष योगदान रहा।

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !