कलेक्टर नम्रता गांधी ने अधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन

 

कलेक्टर नम्रता गांधी ने अधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन

उत्तम साहू 

धमतरी, 07 मार्च 2024/जिला कार्यालय में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण एवं अन्य जिलों से स्थानांतरण में आये अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी किए गए कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जारी आदेश के अनुसार सुश्री रोमा श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का सम्पूर्ण कार्य के अलावा प्रभारी अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, एनजीजीबी, शिक्षा विभाग, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन, सेजस का दायित्व सौंपा गया है। वे सदस्य सचिव जिला लोक शिक्षा समिति होंगी। इसी तरह उन्हें पर्यटन (राम वनगमन पथ के विशेष संदर्भ में), मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन, हरियर छत्तीसगढ़-मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री घोषणा, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की जिम्मेदारी दी गई है। वे समन्वयक अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (जेजेएम के विशेष संदर्भ में) और कृषि (राजीव गांधी किसान न्याय योजना), उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, रेशम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण सचिवालय, महिला एवं बाल विकास, ग्रामोद्योग, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का, समन्वय अधिकारी गोधन न्याय योजना, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष, पीएमजीएसवाय, सिंचाई, डीएमएफ, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वान, ई-डिस्ट्रिक्स, सीएससी, चॉईस परियोजना एवं लोक सेवा केन्द्र तथा जिले के आईटी से संबंधित सभी कार्यों के लिये पदेन सचिव एवं प्रभारी अधिकारी वीडियो कॉन्फेंस का जिम्मा सुश्री श्रीवास्तव को दिया गया है।

अपर कलेक्टर श्री जी.आर.मरकाम अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दण्डाधिकारी के अधीन जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य निर्वाचन, भू-अभिलेख शाखा, लायसेंस, अधिकारी, जिला जेल अधीक्षक, शासकीय आवास आबंटन, भू-राजस्व संहिता 1959 राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं कृषि खातों की उच्चतम सीमा अधिनियम के तहत मूल, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विचार के प्राप्त होने वाले प्रकरणों (केवल कुरूद तहसील/अनुविभाग), लोकसभा, राज्य सभा, विधानसभा, स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रश्नों का समयावधि में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराकर निराकरण की जिम्मेदारी दी गई है। सूचना के अधिकार से संबंधित अपील, विशेष विवाह अधिनियम के तहत मामले, छ.ग. विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 संबंधी कार्य, यातायात, जिला सड़क सुरक्षा, परिवहन, जिला जेल से संबंधित नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। रोस्टर अनुसार जिला कार्यालयों की शाखाओं और सभी अधीनस्थ राजस्व विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण सहित उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्र, प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्हें समाज कल्याण, खाद्य और आरटीओ की जिम्मेदारी दी गई है। 

संयुक्त कलेक्टर रामकुमार कृपाल को राजस्व शाखा, सांख्यिकी लिपिक, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 10 में विशेष अधिकारी, विधि विधायी, अभियोजन शाखा (जैसे आईटीआई, पॉलीटेक्निक, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय, परीक्षा शाखा), नजूल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन, भू-बंटन, 7500 वर्गफुट तक शासकीय भूमि का बंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, आबादी/नजूल पट्टों को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित (फ्री होल्ड) करना, परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली, राहत और पुनर्वास शाखा का दायित्व दिया गया है। उन्हें 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पुरातत्व, धर्म एवं धर्मस्व, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण जिला वक्फ बोर्ड, जनगणना, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफाएबल डाटा के संबंध में और सहायक अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन, कृषि मजदूर न्याय योजना, परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का टीप प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण की समीक्षा, राजस्व कार्यालय, न्यायालयों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण कर राजस्व शिकायत, प्रकरणों का निराकरण-समीक्षा कर यथाशीघ्र प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करना, छ.ग. निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रभारी अधिकारी (चिटफंड कंपनी संबंधी प्रकरण) सौंपा गया है। 

संयुक्त कलेक्टर डॉ. विभोर अग्रवाल को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। वे जिला सत्कार अधिकारी, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी होंगे तथा उन्हें मंडी धमतरी का दायित्व सौंपा गया है। संयुक्त कलेक्टर श्री विनय कुमार पोयाम को नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी, पीएचई (जेजेएम), आबकारी, अन्य विभागीय के लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं है कि लिये प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। संयुक्त कलेक्टर श्री दीनदयाल मंडावी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद का सम्पूर्ण प्रभार के साथ ही अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी बनाया गया है। उन्हें मंडी कुरूद और उपमंडी मगरलोड की जिम्मेदारी दी गई है। संयुक्त कलेक्टर श्री पवन कुमार प्रेमी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगरी का सम्पूर्ण प्रभार के साथ अनुभाग क्षेत्र के लिए भू अर्जन अधिकारी तथा उपमंडी नगरी का दायित्व सौंपा गया है।

डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रीति दुर्गम को वित्त, स्थापना, जिला नाजरात, खनिज शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें स्टेशनरी और प्रपत्र, भू-अर्जन शाखा, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्िानीय निर्वाचन, कलेक्टर की अनुपस्थिति में आम जनता से मिलने का कार्य, शासन स्तर एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों के संबंधी में तैयारी (डाटा संकलन समीक्षा), राज्योत्सव, मेला के प्रभारी अधिकारी, आयुक्त और शासन को भेजी जाने वाली नस्तियों की समीक्षा एवं नीतिगत नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना, जिला विभागीय जांच अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी, समाज कल्याण, खाद्य शाखा के प्रभारी अधिकारी, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्र, प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। डिप्टी कलेक्टर श्री तेजपाल सिंह ध्रुव को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं की समीक्षा, रेडक्रॉस, आवक-जावक शाखा, शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु सहायक नोडल अधिकारी, शिकायत शाखा, मुख्यमंत्री जनचौपाल, कलेक्टर जनचौपाल, समय सीमा, पीजीएन, पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री सचिवालय, अतिविशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण हेतु नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करने, अग्निवीर सैनिकों की भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, रैली का आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती वेरनादत्त एक्का को प्रभारी अधिकारी जिला खेल अधिकारी, ऑडिट, निरीक्षण शाखा, अभिलेख कोष्ठ हिन्दी, अंग्रेजी, मुख्य प्रतिलिपिकार (नकल) शाखा, सोलेशियम फंड, अल्प बचत शाखा, स्वेच्छानुदान शाखा, प्रस्तुतकार शाखा, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन अधिकारी, राजस्व लेखा, राजस्व लेखापाल (आंकिक, तकाबी, राजस्व, मोहर्रिर, ब्रिक्स) का दायित्व सौंपा गया है। उक्त सभी अधिकारियों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी करना होगा।

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