मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 31मई तक आवेदन आमंत्रित
उत्तम साहू/दबंग छत्तीसगढ़िया न्यूज
मगरलोड/ शासन की योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय मगरलोड अथवा संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक ग्राम के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर सीधे कार्यालय में जमा किया जा सकता हैं,
आवेदन करने हेतु पात्रता एवं शर्तें
(1) कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, (2) विवाह हेतु विवाह तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए (3) आवेदिका वधू गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री राशन कार्ड सहायता योजना अंतर्गत राशन कार्ड धारी परिवार की सदस्य हो, (4) कन्या के प्रथम विवाह के लिए ही इस योजना में पात्र होगी, (5) एक परिवार से अधिकांश दो कन्या समाहित की जा सकती है,(6) कम उम्र की विधवा महिला निराश्रित कन्या प्राथमिकता राशन कार्ड धारी भी पात्र होगी,