अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था/संगठन से 6 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

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अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था/संगठन से 6 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित


उत्तम साहू 

धमतरी 24 जुलाई 2024/ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत जिले में प्राप्त होने वाले देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले 6 साल से कम आयु के बालकों जैसे अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, अभ्यर्पित, बाल भिक्षुक बाल तस्करी से पीड़ित, शोषण का शिकार, सड़क पर रहने वाले आदि बालकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जिले में विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का संचालन किया जाना है। इसके लिए इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था/संगठन से आगामी 6 अगस्त तक जिला महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

 जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती जगरानी एक्का ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित करने की शर्तों के बारे में बताया कि संस्था/संगठन संचालन के लिए आवेदन करते समय संस्था/संगठन का सुसंगत अधिनियम, (सोसायटी/रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973) के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है। संस्था/संगठन के पास बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, संस्था नीति आयोग दर्शन पोर्टल पर पंजीकृत हो और विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण 10 बच्चों की क्षमता वाली बाल देखरेख संस्था के रूप में संचालित होगी। आवेदन पत्र प्रारूप (प्रपत्र 27) एवं आवेदन के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों की जानकारी विभागी की वेबसाईट www.cgwcd.gov.in एवं www.cgstate.gov.in में उपलब्ध है।

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