शास.उच्च.माध्य.विद्या.सोरम में यातायात का पाठ पढ़ाने पहुंचे ट्रैफिक डीएसपी.

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शास.उच्च.माध्य.विद्या.सोरम में यातायात का पाठ पढ़ाने पहुंचे ट्रैफिक डीएसपी.

प्रतिबंधित सदर मार्ग में घुसने वाले पिकअप वाहन का चालानी कार्रवाई मान.न्यायालय द्वारा लगाया गया 20,000/- का अर्थदण्ड




प्रशिक्षणरत कोटवारों को सिखाया गया यातायात प्रबंध करने की प्रक्रिया,चौक चौराहों में यातायात सिग्नल संचालित करने का कराया गया अभ्यास


उत्तम साहू, दबंग छत्तीसगढ़िया न्यूज 

धमतरी पुलिस से उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मणीशंकर चन्द्रा द्वारा स्कूल छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शा०उच्च० माध्य० विद्या० सोरम में यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित 200 छात्र-छात्राओं को ब्लैक बोर्ड में यातायात चिन्हों, संकेतो व रोड मार्किंग को चित्रित कर विस्तृत जानकारी देते हुए स्टाप लाईन में वाहन खड़े करने, सिग्नल में लगे चौक चौराहों के मार्ग में लेफ्ट टर्न फ्री रखने, जेब्रा कासिंग में वाहन खड़े नही करने के साथ सायकल से स्कूल आने के दौरान झुंड में सायकल नही चलाने, मार्ग में मुड़ने, चौक-चौराहों को पार करने के दौरान दांये बांये देखकर सुरक्षित सड़क पार करने, साथियों के साथ रेस की प्रतियोगिता नही करने बताया गया।

दोपहिया, चारपहिया वाहन में सफर के दौरान हेलमेट, सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से स्वयं व चालक को प्रयोग करने, बिना लायसेंस के वाहन न चलाने, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठकर न चलने, आटो, बस आदि में सफर के दौरान लटककर सफर नही करने, यातायात नियमों का हमेशा पालन करने, दुर्घटना होने पर घायलों की मदद करते हुए टोल फ्री नंबर 108 एवं 100 नंबर में एम्बुलेंश व पुलिस को सूचित करने बताकर अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए तैयारी करने, अनुशासन में रहने, जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के संबंध में अभिप्रेरित किया गया।

पुलिस विभाग द्वारा कानून व्यवस्था में सहयोग हेतु प्रशिक्षण ले रहे जिला के कोटवारों को उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा कम्पोजिट बिल्डिंग में पहुंचकर यातायात प्रबंध के मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में फोर ई इंजीनियरिंग, इंफोर्समेंट, एजुकेशन एवं इमरजेंसी के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया, साथ ही कोटवारों को चौक चौराहों में तैनात कर यातायात प्रबंध करने हेतु भौतिक रूप से अभ्यास कराया गया।

सदर मार्ग में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए निरंतर पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है, साथ ही व्यवसायियों की बैठक लेकर यातायात नियमों के पालन करने एवं सदर मार्ग में प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही व्यवसायिक एवं भारी वाहनों का सदर में प्रवेश व लोडिंग-अनलोडिंग करने निर्देशित किया गया था कि, दिनांक 03.07.2024 के यातायात व्यवस्था के दौरान पीकप वाहन यूपी 81 ईटी 2962 का चालक अपने वाहन को प्रतिबंधित समय में सदर मार्ग में चलाते पाया गया, जिसके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय इस्तगाशा प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा 20,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त यातायात पाठशाला में 200 स्कूली छात्र-छात्राएँ, प्राचार्य श्री जे०आर० साहू, शिक्षकगण श्रीमति ए० लिखी, सी० श्रीवास्तव एवं श्री सुनील सिन्हा तथा यातायात शाखा से सउनि. बोधन ध्रुव, प्रआर. जितेन्द्र कृदत्त, संदीप यादव, संतोष ठाकुर सम्मिलित रहें।

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