नगरीय निकायों के अध्यक्ष का वित्तीय पॉवर खत्म.सीएमओ को मिला वित्तीय अधिकार..

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 नगरीय निकायों के अध्यक्ष का वित्तीय पॉवर खत्म.सीएमओ को मिला वित्तीय अधिकार.. देखें आदेश 

 



रायपुर/ छत्तीसगढ़ शासन ने नगरीय निकायों में आने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष के चेक पॉवर यानी वित्तीय अधिकार खत्म कर दिया है, अब यह अधिकार सीएमओ को प्रदान कर दिया है। राजपत्र में प्रकाशित हुआ इस संशोधन के बाद नगर पालिका और नगर पालिका के चुने हुए अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार अब नही रहेंगे। राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद वित्तीय पॉवर अब सीएमओ को दे दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भुगतान किया गया नस्ती और भुगतान की जानकारी 3 दिवस के भीतर अध्यक्ष को सूचनार्थ भेजा जाएगा। इस कदम को नगरीय निकाय में काबिज अध्यक्षों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जहा जहा कांग्रेस के अध्यक्ष पदस्थ है वहा सीएमओ को पावरफुल बना दिया गया है वही भाजपा के अध्यक्ष के अनुसार पहले से ही सीएमओ सहमति देते आ रहे है इसलिए इस आदेश से सबसे ज्यादा फर्क कांग्रेस के पदासीन अध्यक्ष को होगा




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