तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट ने दिए एफआईआर कराने के आदेश …
रायपुर / प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट (जेएमएमसी) ने कापू के तत्कालिन तहसीलदार रहे लीलाधर चन्द्रा के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एक ही प्रकरण में दो आदेश देने के मामले में चंद्रा घिर गए हैं।
दरअसल तत्कालिन तहसीलदार ने बंटवारे से जुड़े मामले में एक आदेश दिया था, इसके बाद चन्द्रा का कापू से तमनार ट्रांसफर हो गया। लेकिन चन्द्रा ने तमनार में ज्वाइनिंग करने के बाद वापस कापू आकर आधी रात को तहसील कोर्ट खुलवाकर उसी मामले में दूसरा आदेश पारित कर दिया। शासकीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी की।
इस मामले में पीड़ित के वकील ने दोनों आदेश का नकल निकाल कर धोखाधड़ी का प्रकरण बनाने हेतु जेएमएमसी कोर्ट में चन्द्रा के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के लिए केस दायर किया था। जेएमएमसी कोर्ट की जज ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तत्कालिन तहसीलदार के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश देकर कापू थाने में अपराध पंजीबद्ध करने के लिए भेज दिया है। चन्द्रा वर्तमान में नायब तहसीलदार से तहसीलदार पदोन्नत होकर कुछ दिनों पहले ही बिलासपुर से बस्तर संभाग में ट्रांसफर हुआ है। वह रायगढ़ में काफी लंबे समय तक नायब तहसीलदार रहे और उनके क्रियाकलापों की पोल अब खुल गई है।