धोखाधड़ी के दो आरोपियों को छपरा बिहार से प्रोटेक्शन वारंट में लाकर किया गया न्यायिक रिमांड में पेश

 


धोखाधड़ी के दो आरोपियों को छपरा बिहार से प्रोटेक्शन वारंट में लाकर किया गया न्यायिक रिमांड में पेश

  ई-व्हीकल के नाम से 36,01000/-रूपये की धोखाधडी

दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 420,406,34 भादवि.के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध



उत्तम साहू, दबंग छत्तीसगढ़िया न्यूज 

धमतरी / संक्षिप्त विवरण आवेदक निशीत पेटल पिता विपिन पटेल उम्र 40 वर्ष सा० बस्तर रोड धमतरी ने दिनांक 08.01.24 को थाना में लिखित शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि, दिनांक घटना 14.04.23 को आरोपी सिल्वेलाईन पावर स्टेशन प्रा०लि ई-व्हीकल निर्माता कंपनी सोनीपत हरियाणा के डायरेक्टर सत्यानंद पाणीग्रही सह डायरेक्टर रजनीकांत लंका, एवं मैनेजर शुभम शर्मा के द्वारा एक राय होकर अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों को आवेदक के कार्यालय घटना स्थल पुरूषोत्तम दास धारी भाई एण्ड कंपनी बस्तर रोड धमतरी भेजकर ई- व्हीकल का जिला धमतरी में डीस्ट्रीब्युटरशीप देने का प्रलोभन देकर कंपनी की ओर से एग्रीमेन्ट के दस्तावेज,अथराईज्ड डीस्ट्रीब्युटर सर्टीफिकेट, इनवाईस लेटर, एवं अन्य दस्तावेजों के माध्यम से विश्वास दिलाकर अपने कंपनी सिल्वेलाईन पावर स्टेशन प्रा०लि० युनियन बैंक के खाता में चेक के माध्यम से तथा आरटीजीएस. चेक क्र.. 00150 से कुल 36,01000/- रू. की राशि अमानत के तौर पर प्राप्त कर प्रार्थी को डीस्ट्रीब्युटरशीप लेने छल पूर्वक उक्त कार्य के लिए 36,01000/- रू. की राशि प्राप्त कर धोखाधडी का अपराध घटित कर आवेदक को मानसिक एवं आर्थिक हानि पहुंचाने की रिपोर्ट पर आरोपीगण डायरेक्टर सत्यानंद पाणीग्रही, सह डायरेक्टर रजनीकांत लंका, मैनेजर शुभम शर्मा, सभी सिल्वेलाईन पावर स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड ई- व्हीकल निर्माता कंपनी सोनीपत हरियाणा थाना कुण्डली जिला सोनीपत हरियाणा के विरूद्ध थाना सिटीकोतवाली धमतरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

अरोपियों की पता तलाश लगातार किया जा रहा था इसी दौरान आरोपीगणों को जिला जेल छपरा (सारण) बिहार में निरूद्ध होने की जानकारी होने पर तथा आरोपियों का प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने से दिनांक 28.10.24 को मान० न्यायालय से प्रोड्क्शन वारंट के जरिये उपस्थित किया गया है। जिसकी प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपियों के औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त कर आरोपी सत्यानंद पाणीग्रही पिता भागीरथी पाणीग्रही उम्र 49 वर्ष सा० फ्लेट नं. 4112 टावर 04 पार्कर रेसिडेंन्सी कुण्डली सोनीपत वर्तमान पता - फ्लेट नं. 112 पालम्स-02 रायल पालम्स स्टेट एरी कालोनी गोरेगांव इस्ट मुम्बई मलाड मुम्बई सिटी महाराष्ट्र तथा आरोपी शुभम शर्मा पिता कृष्ण कुमार शर्मा उम्र 41 वर्ष सा० हाउस नं, एलआईजी हाउसिंग बोर्ड कालोनी सारले डीपुगढ़ उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अप०क्र०:- 12/24 धारा :- 420,406,34 भादवि.के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।एवं दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।आरोपियों के कई राज्यों में धोखाधड़ी के अपराधो में संलिप्तता होने के कारण हरियाणा,सोनीपथ,छपरा बिहार,श्रवस्ती,गोंडा,उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ राज्यो के माननीय न्यायालय से प्रोडक्सन वारंट जारी है। तथा प्रकरण में एक आरोपी रजनीकांत लंका फरार है जिसकी पतासाजी किया जा रहा है।

उक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली से उनि.विनोद शर्मा आर.मिथिलेश तिवारी,सुरेंद्र डडसेना,खेमलाल,यादव का विशेष योगदान रहा।

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