केरेगांव पुलिस द्वारा कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहे आरोपी के विरुद्ध किया कार्यवाही
आरोपी से 4 लीटर महुआ शराब जप्त कर धारा 34(1)ख आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही
उत्तम साहू, दबंग छत्तीसगढ़िया न्यूज
धमतरी पुलिस थाना केरेगांव को पेट्रोलिंग दौरान मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति ग्राम मोहलाई पेट्रोल पंप के पास शराब बिक्री कर रहा है की सूचना पर तत्काल मुखबिर के बताए अनुसार मौके पर जाकर देखे तो आरोपी द्वारा ग्राम मोहलाई पेट्रोल पंप के पास आम जगह पर अवैध रूप व से हाथ भट्टी से बना कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा था जिसका नाम पता पूछने पर राकेश नेताम पिता स्व. तीजू राम नेताम उम्र 35 वर्ष ग्राम अरौद का रहने वाला बताया, जिसके कब्जे से महुआ 04 लीटर महुआ शराब कीमती 400/- रुपये एवं बिक्री रकम 300/-रुपये कुल जुमला 700/- रूपये जप्त कर थाना केरेगांव में अप० क्र० 63/24 धारा 34(1)(ख) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सउनि. प्रदीप सिंह, प्रआर.विनोद नेताम, डिकेश कुमार सिन्हा, आरक्षक जितेंद्र ठाकुर का विशेष योगदान रहा |