नेशनल हाईवे 30 में चाकू दिखाकर मोबाईल,पैसा,एटीएम कार्ड लुट के दो आरोपी गिरफ्तार,
मामला भाठागांव ओवर ब्रिज का गिरफ्तार आरोपी में एक नाबालिग भी शामिल
आरोपीयों से लूट के सैमसंग मोबाईल,एटीएम,प्रयुक्त रॉयल इनफिल्ड बुलेट मो.सा. एवं चाकू किया गया जप्त
आरोपी के विरुद्ध थाना- कुरूद में अप० क्र०- 485/24 धारा 309(4),3 (5) बी०एन०एस० 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध
उत्तम साहू
धमतरी/कुरूद - संक्षिप्त विवरण दिनांक 04.11.24 के रात्रि करीबन 02.00 बजे प्रार्थी उमलेश साहू पिता सुकलाल साहू उम्र 36 वर्ष साकिन कुरना थाना कांकेर जिला कांकेर व उनके साथी आकाश के साथ अभनपुर से वापस अपने गांव जाते समय ग्राम भाठागांव ओवर ब्रिज के बीच नेशनल हाईवे 30 में एक बिना नंबर काले रंग के बुलेट मोटर सायकिल में सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक सैमसंग कंपनी के मोबाईल, एक नेक बैंड व पर्स में रखे 120/- रू०,आधार कार्ड, ए०टी०एम० कार्ड को लुटकर ले जाने की लिखित रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले पर कुरूद पुलिस द्वारा तत्काल अज्ञात आरोपी के पतासाजी के लिए आस पास एवं तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर लगातार पतासाजी की जा रही थी।तभी मुखबिर से सुचना मिली की दो व्यक्ति एक बिना नंबर के रॉयल इन फिल्ड में बस स्टैण्ड कुरूद तरफ घुम रहे है की सूचना पर रवाना होकर बस स्टैण्ड के पास पहुंचकर दो संदेही गौरव उर्फ बंठा यादव पिता त्रिभुवन यादव उम्र 19 वर्ष साकिन इंदिरा नगर कुरूद एवं एक विधि से संघर्षरत बालक को पुलिस हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना पाये जाने पर उनको गवाहों के समक्ष आरोपी एवं विधि से संघर्षरत बालक को पूछताछ कर कथन लिया गया।
आरोपी गौरव उर्फ बंठा यादव के द्वारा घटना में प्रयुक्त एक लोहे का धारदार, काटेदार चाकू एवं विधि से संघर्षरत बालक रोहन कुमार जांगडे से सैमसंग कंपनी का मोबाईल व बिना नंबर रॉयल इनफिल्ड बुलेट मो०सा० को पेश करने पर समक्ष गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। प्रकरण में आरोपी गौरव उर्फ बंठा यादव के द्वारा प्रयुक्त चाकू जप्त कर आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्यवाही की गई। बाद प्रार्थी से नायब तहसीलदार के समक्ष आरोपी एवं विधि से संघर्षरत बालक की पहचान कार्यवाही भी कराई गई है।
आरोपी गौरव उर्फ बंठा यादव को अपराध घटित करने के पर्याप्त सबूत पाये जाने से थाना- कुरूद में अप० क्र०- 485/24 धारा 309(4),3 (5) बी०एन०एस० 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी गौरव उर्फ बंठा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।तथा विधि से संघर्षरत बालक को सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार कर मान.किशोर न्याय बोर्ड धमतरी में पेश किया जा रहा है।
*आरोपी का नाम* : *(01)* गौरव उर्फ बंठा पिता त्रिभुवन यादव उम्र 19 वर्ष साकिन इंदिरा नगर कुरूद (02) एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल था
उक्त कार्यवाही में थाना कुरुद स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।