सीतानादी टाइगर रिज़र्व के सहायक संचालक एम.आर.साहू के रिट याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उपनिदेशक वरुण जैन से मांगा जवाब
मामला..पार्ट फाइनल स्वीकृति नहीं करने एवं अनाधिकृत रूप से वेतन कटौती करने का
बिलासपुर / उदंती सीता नदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद के उप निदेशक वरुण जैन के द्वारा मनमानी करते हुए लगभग एक वर्ष पूर्व से पार्ट फाइनल स्वीकृति नहीं करने एवं अपने अधिनस्थ अधिकारी का अनाधिकृत रूप से वेतन कटौती करने के कारण सहायक संचालक एम.आर.साहू के द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाया गया, जिसकी सुनवाई दिनांक 27.3.2025 को हुई सुनवाई के दौरान उप निदेशक वरुण जैन कोर्ट के सामने उपस्थित होकर 25 दिनों में पार्ट फाइनल स्वीकृति करने का जवाब कोर्ट को दिया है, माननीय न्यायालय द्वारा श्री साहू के 9 माह से रोके गए शेष वेतन हेतु एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने आदेशित किए है,
याचिकाकर्ता की ओर से श्री मनोज परांजपे एवं अनुष्का शर्मा द्वारा पैरवी की गईं पैरवी में श्री परांजपे द्वारा पक्ष रखा गया कि याचिकाकर्ता अपनी बच्चीयों को शिक्षा ग्रहण करने कोटा भेजने के लिए एक वर्ष पूर्व से पार्ट फाइनल की मांग किया था जो आज दिनांक तक स्वीकृत नहीं हो पाया, न्यायालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए, 25 दिन के भीतर पार्ट फाइनल पास करने निर्देशित किए है,
इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने टिप्पणी किया है कि वेतन रोकने का अधिकारिता उपनिदेशक के पास नहीं है, बिना सक्षम अधिकारी नियुक्तिकर्ता/अनुशासनिक अधिकारी के स्पष्ट कारण बताओ, एवं विभागीय जांच आदेश के बगैर वेतन रोकना अवैधानिक है, इस पर माननीय न्यायालय द्वारा 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
मामले में उपनिदेशक वरुण जैन के द्वारा द्वेष पूर्वक कार्यवाही किया गया है जबकि नियमत: बिना सक्षम अधिकारी के जांच आदेश के बैगर किसी अधिकारी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जा सकता।