थाना सिहावा और नगरी क्षेत्र में दो जगह अवैध शराब के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही

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थाना सिहावा और नगरी क्षेत्र में दो जगह अवैध शराब के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही

महिला से 6 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं दो व्यक्तियों से 22 पौवा प्लेन देशी शराब किया गया जप्त



उत्तम साहू 

नगरी/ धमतरी जिले में अवैध शराब के उत्पादन, संग्रहण एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में धमतरी पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी क्रम में दिनांक 22 जून 2025 को थाना सिहावा एवं थाना नगरी पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए महिला सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

थाना सिहावा की कार्यवाही.. पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बेलरगांव स्कूल पारा निवासी एक महिला अपने घर आंगन में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु कर रखी है। सूचना पर सिहावा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई और आरोपिया के कब्जे से कच्ची महुआ शराब 06 लीटर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।

 आरोपिया का नाम रमोतिन मण्डावी, पति स्व. रामनाथ, उम्र 48 वर्ष,साकिन ग्राम बेलरगांव,बरामदगी: 06 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब अनुमानित कीमत 1,200/-रूपये आरोपिया के विरुद्ध थाना सिहावा में अप. क्र.42/25 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

थाना नगरी की कार्यवाही थाना नगरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की शराब भट्टी मार्ग, पुल के पास नगरी के पास दो व्यक्ति शराब लेके जा रहे है की सूचना के आधार पर शराब भट्टी से जंगल पारा जाने वाले मार्ग स्थित पुल के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई। तलाशी में उनके कब्जे से 22 पौवा देशी प्लेन शराब एवं एक प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई।

           आरोपीगण का नाम

01 बुधारू लहरे,पिता स्व. मुकुंद राम लहरे,उम्र 30 वर्ष,निवासी छिपली,02 गणपत बंजारे,पिता स्व. मेहत्तर बंजारे,उम्र 42 वर्ष, निवासी छिपली,थाना नगरी,जिला धमतरी(छ.ग.)

            बरामदगी

22 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब (कीमत 1,760/-)रुपये सी.जी.23 एन.0387 नंबर की टीव्हीएस.स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल (कीमत 20,000/-)रूपये,कुल जप्ती 21,760/-

दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरी में अप.क्र.30/25 धारा 34(1) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

उक्त कार्यवाही में थाना नगरी से सउनि.चंद्रशेखर गेडाम,आर.रेखराम बंजारे,योगेंद्र साहू,मानसिंह मरकाम,महाबली सलाम एवं थाना सिहावा से प्रआर. रामकुमार कमलवंशी, आर.मनोज बंजारे,टिकेश्वर साहू,चंद्रशेखर ध्रुव का विशेष योगदान रहा।

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