भाजपा नेता को नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में 5 साल की सजा

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भाजपा नेता को नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में 5 साल की सजा

इस फैसले के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है



गरियाबंद, 16 सितंबर

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भाजपा मैनपुर मंडल महामंत्री महेश कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2022 का है, जब उन्होंने एक नाबालिग बच्ची को ₹2,000 का लालच देकर उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की थी।


पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद 4 जून 2022 को मामला दर्ज हुआ। प्रारंभिक कार्रवाई में कश्यप ने 27 दिन जेल में बिताए, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन अदालत में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें फिर सजा भुगतनी पड़ी।


अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर की अदालत ने महेश कश्यप को धारा 354, 454 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई।





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