6 लाख से अधिक आय वालों का राशनकार्ड होगा निरस्त, जिला खाद्य अधिकारी ने जारी किया आदेश
धमतरी में अपात्र लाभार्थियों की पहचान शुरू, जांच के बाद होगी कार्रवाई
पत्रकार उत्तम साहू 10.9.2025
धमतरी/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला खाद्य शाखा, धमतरी द्वारा अपात्र राशनकार्डधारकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुछ ऐसे लाभार्थी सामने आए हैं जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक है। साथ ही, इन लाभार्थियों के व्यवसाय मंत्रालय (MCA - Ministry of Corporate Affairs) में पंजीकृत पाए गए हैं, जो कि NFSA की पात्रता शर्तों के खिलाफ है। ऐसे लोगों को पीडीएस योजना का लाभ मिलना नियमों का उल्लंघन है।
जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू
धमतरी जिला खाद्य कार्यालय द्वारा ऐसे सभी संदिग्ध लाभार्थियों की सूची संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों और नगरीय निकायों को भेज दी गई है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सूचीबद्ध लाभार्थियों की जांच कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।
खाद्य अधिकारी कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सत्यापन के दौरान यदि कोई लाभार्थी अपात्र पाया जाता है, तो उसका राशनकार्ड तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा तथा नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।
जनता से की गई अपील
खाद्य शाखा ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे पात्रता के आधार पर ही पीडीएस का लाभ उठाएं। यदि किसी ने गलत जानकारी देकर लाभ प्राप्त किया है तो वे स्वयं आगे आकर राशनकार्ड रद्द करवा सकते हैं, जिससे जांच और कार्यवाही की आवश्यकता न पड़े।
मुख्य बिंदु:
6 लाख से अधिक वार्षिक आय और MCA में पंजीकृत व्यवसाय वालों को पीडीएस से बाहर किया जाएगा।
अपात्र लाभार्थियों की सूची पंचायत सचिवों और नगरीय निकायों को सौंपी गई।
जांच में गड़बड़ी मिलने पर राशनकार्ड निरस्त कर कानूनी कार्रवाई होगी।
नगर पंचायत नगरीय प्रशासन ने नागरिकों से पात्रता के आधार पर राशन लेने की अपील की।

