हाईकोर्ट ने खारिज की सांसद भोजराज नाग की याचिका

0

 


हाईकोर्ट ने खारिज की सांसद भोजराज नाग की याचिका



बिलासपुर, 12 सितम्बर। हाईकोर्ट ने कांकेर सांसद भोजराज नाग की ओर से दायर उस अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया निरस्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में हुई कथित अनियमितताओं के पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए मामला मेरिट पर सुनवाई योग्य है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवम्बर 2025 को निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता बिरसो ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को चुनाव याचिका दायर कर 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम रद्द करने, कई बूथों पर पुनःमतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर पुनःमतदान की मांग की थी।


याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी, छेड़छाड़, वोटिंग डेटा के प्रसारण में देरी और वोटों की गिनती में गंभीर अनियमितताएं बताई गई थीं। साथ ही, कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान और पुनःगणना की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने गुड़सेल, डोंडी लोहारा और अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बूथवार गिनती और डेटा ट्रांसमिशन में हेरफेर की आशंका जताई है।

वहीं, निर्वाचित सांसद भोजराज नाग ने दलील दी थी कि याचिका में भ्रष्ट आचरण का कोई ठोस आरोप नहीं है, इसलिए यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, 1951 की धारा 81, 82 और 83 का उल्लंघन है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।


कोर्ट ने नाग की दलील को खारिज करते हुए साफ किया कि चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाए जाने के बावजूद मामला सुनवाई योग्य है। याचिका ई-फाइलिंग के जरिए दायर की गई थी। अब अदालत में 3 नवम्बर को इस मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी।


Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !