अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री पर धमतरी पुलिस की सख्त कार्यवाही
आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेजा गया जेल
उत्तम साहू
धमतरी दिनांक: 10.10.2025 जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अवैध शराब परिवहन, बिक्री एवं सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन के विरुद्ध निरंतर अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में दो प्रमुख मामलों में आरोपी धराए गए तथा एक ही शाम में 37 प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही की गई।
मामला 1: अवैध शराब परिवहन में आरोपी गिरफ्तार
सूचना प्राप्त होने पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने सिहावा रोड स्थित शराब भट्टी के पास घेराबंदी कर सिल्वर रंग की प्लेजर स्कूटी (क्रमांक CG-05-AB-2249) से शराब परिवहन कर रहे आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की।
आरोपी: मुकेश कुमार नागेश, पिता स्व. जामदयाल नागेश, उम्र 33 वर्ष, निवासी गाड़ापारा साल्हेवार पारा, धमतरी।
जप्त माल: 30 नग देशी प्लेन शराब (प्रत्येक 180 मि.ली.), कुल मात्रा 5.400 लीटर कीमत 2,400 स्कूटी एवं वाहन दस्तावेज कीमत 10,000 कुल जप्त संपत्ति: 12,400
आरोपी पर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 252/2025 दर्ज कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
मामला 2: अवैध शराब बिक्री पर भखारा पुलिस की कार्यवाही थाना भखारा पुलिस को सूचना मिली कि जुनवानी गौठान के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी शराब बिक्री कर रहा है।
आरोपी:मोहन लाल ध्रुव, पिता शोभाराम ध्रुव, उम्र 30 वर्ष, निवासी डाही थाना कुरूद।
-जप्त माल: 15 पौवा देशी प्लेन शराब – कीमत ₹1,350 नकद बिक्री रकम 750 कुल जप्त मूल्य: 2,100 आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)(ख) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
जिलेभर में सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन पर सख्ती से “शराब पीने एवं पिलाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान” के तहत पुलिस ने विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, ढाबों एवं ठेलों में कार्यवाही की।
प्रमुख स्थान: यादव ढाबा कुरूद, अपना ढाबा कुरूद, पंचू ढाबा कुरूद, झुमुक यादव ठेला भखारा, समीर ढाबा भखारा, देवांगन ढाबा भखारा, बिट्टू ढाबा भखारा, फ्रेंड्स फ्रेंड्स ढाबा भखारा, धर्मेंद्र ढाबा मगरलोड, सोमनाथ ढाबा मगरलोड, देशी रसोई ढाबा मगरलोड आदि।
- कुल 37 प्रकरणों में आबकारी अधिनियम की धारा 34(सी), 34(1)(ख), 36(च)(ए), 36(च)(1) के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस की सख्त चेतावनी
धमतरी पुलिस जिला के सभी ढाबा संचालकों एवं नागरिकों को स्पष्ट चेतावनी देती है कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन या परोसने की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। नियम उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त विधिक कार्यवाही की जाएगी।