धमतरी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया प्रारंभ

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 धमतरी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया प्रारंभ

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने मतदाताओं से फॉर्म भरने एवं बीएलओ का सहयोग करने की अपील की


उत्तम साहू 

धमतरी, 05 नवम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया 4 नवम्बर से प्रारंभ हो गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाना है। जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदान अधिकार के प्रति सजग रहते हुए परिगणना फॉर्म भरें और संबंधित बीएलओ (BLO) को समय सीमा के भीतर जमा करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में फॉर्म जमा न करने पर मतदाता का नाम आगामी मतदाता सूची से हटाया जा सकता है, इसलिए सभी पात्र मतदाता समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करें।


कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि “मतदान हमारा अधिकार है। जागरूक मतदाता बनें, फॉर्म भरें और लोकतंत्र को मजबूत करें।” उन्होंने लोगों से यह भी अनुरोध किया कि वे स्वयं, अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इस प्रक्रिया की जानकारी दें और आवश्यक दस्तावेज समय रहते तैयार रखें।


           SIR प्रक्रिया का उद्देश्य

इस विशेष पुनरीक्षण का प्रमुख लक्ष्य मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से निवास बदल चुके अथवा दो स्थानों पर नाम दर्ज कराए गए मतदाताओं के नामों को सूची से हटाना है। साथ ही फर्जी नामों की पहचान कर उन्हें निरस्त किया जाएगा, ताकि शुद्ध और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।


         मतदाता रखें आवश्यक तैयारियां

सभी मतदाता दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड सहित) अवश्य खिंचवा लें। BLO द्वारा परिगणना फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे सही जानकारी सहित भरकर निर्धारित समय सीमा में जमा करवाना आवश्यक होगा। फॉर्म के साथ 11 में से किसी भी दो वैध दस्तावेजों की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी, जैसे – जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं बोर्ड की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर अथवा भूमि आवंटन प्रमाण पत्र इत्यादि।


तीन श्रेणियों में किया गया है मतदाता पंजीकरण का वर्गीकरण

1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्तियों को स्वयं का एक और माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज आवश्यक होगा।

जबकि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए स्वयं, माता और पिता — तीनों के दस्तावेज अनिवार्य रहेंगे।


इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो और कोई भी व्यक्ति मतदान अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा जताई।

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