नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सज़ा, विवेचना की मिसाल बनी पुलिस कार्रवाई
मामला मगरलोड के करेली बड़ी चौकी क्षेत्र का
उत्तम साहू, मगरलोड
धमतरी। नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कठोर रुख अपनाते हुए धमतरी न्यायालय ने एक अहम फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। यह फैसला न सिर्फ पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में मजबूत कदम है, बल्कि समाज में अपराधियों के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है।
मामला 26 जून 2024 का है, जब मगरलोड थाना क्षेत्र अंतर्गत करेलीबड़ी चौकी में नाबालिग के साथ गंभीर अपराध दर्ज किया गया था। एसपी धमतरी श्री सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर पुलिस ने मामले की विवेचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। तत्कालीन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अजय सिंह ने संवेदनशीलता, तकनीकी साक्ष्यों और ठोस तथ्यों के आधार पर सशक्त विवेचना करते हुए प्रकरण को न्यायालय तक मजबूती से प्रस्तुत किया।
सुनवाई के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), धमतरी ने आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह निर्णय नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर सख़्त न्यायिक रुख को दर्शाता है।
पुलिस अधिकारी का सम्मान
उत्कृष्ट विवेचना और सफल अभियोजन के लिए एसपी धमतरी ने उप निरीक्षक अजय सिंह को प्रशंसा-प्रविष्टि के साथ 500 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे समर्पित और जिम्मेदार कार्यों से पुलिसिंग पर जनता का भरोसा और मजबूत होता है।
यह प्रकरण स्पष्ट करता है कि जब सुदृढ़ विवेचना और न्यायिक दृढ़ता साथ चलती है, तब अपराध चाहे जितना गंभीर हो—न्याय सुनिश्चित होता है।


