पीएम उषा फंड में गड़बड़ी: कॉलेज प्राचार्य सहित 4 असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड
रायपुर। पीएम उषा योजना के तहत आवंटित राशि के उपयोग में गंभीर अनियमितता सामने आने पर राज्य शासन ने सख्त कार्रवाई की है। महासमुंद जिले के शासकीय महाविद्यालय लोहारकोट के प्राचार्य डॉ. एस.एस. तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जांच में पाया गया कि जैम पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय के दौरान छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (संशोधित 2025) का पालन नहीं किया गया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत माना गया है। इसके आधार पर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की।
इसी मामले में संलिप्त पाए जाने पर चार असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए शिक्षकों में शामिल हैं—
डॉ. सीमा अग्रवाल,डॉ. बृहस्पतु सिंह विशाल,श्री पीठी सिंह ठाकुर,डॉ. एस.एस. दीवान (सभी शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा में पदस्थ)
निलंबन अवधि के दौरान सभी का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, रायपुर निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

