नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार: तीन आरोपियों को 9 वर्ष का सश्रम कारावास
उत्तम साहू
धमतरी, 25 फरवरी 2026। थाना कुरूद पुलिस द्वारा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 05/2025 में आरोपियों को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21(बी) के तहत प्रत्येक को 9 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा आयुध अधिनियम के तहत टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू को 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू तथा गुलशन साहू को 2-2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर थाना कुरूद टीम ने नया कृषि उपज मंडी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को होंडा सिटी कार क्रमांक CG 04 AH 6401 सहित गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से 288 नग नशीली कैप्सूल (स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस), एक देशी कट्टा, 5 कारतूस, 2 चाकू, 3 मोबाइल फोन, नकद राशि तथा कार सहित कुल 2,65,316 रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। इस मामले में अपराध क्रमांक 44/25 के तहत एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था।
मामले की सुदृढ़ विवेचना के चलते आरोपियों को कठोर दंड सुनिश्चित होने पर पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार ने विवेचक उपनिरीक्षक ईश्वर साकार को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

