नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा, धमतरी पुलिस की मजबूत पैरवी लाई रंग

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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा, धमतरी पुलिस की मजबूत पैरवी लाई रंग



         उत्तम साहू,धमतरी, 30 मार्च 2026।
धमतरी पुलिस को पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में बड़ी सफलता मिली है। माननीय न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज अपराध क्रमांक 491/24 में आरोपी पंकज कुमार निषाद (25 वर्ष), निवासी रानी बगीचा रोड, धमतरी के विरुद्ध धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाया।

न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

इस प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई एवं तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि महेंद्र साहू द्वारा गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की गई। पुलिस द्वारा साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन, गवाहों के सशक्त बयान और तथ्यों की मजबूत प्रस्तुति के चलते आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली।

पुलिस अधीक्षक धमतरी ने इस उत्कृष्ट विवेचना के लिए विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना प्राथमिकता रहेगी।

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