नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा, आरोपी अनिल यादव दोषी करार
उत्तम साहू
धमतरी। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी अनिल यादव (32 वर्ष), निवासी बनियापारा धमतरी को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला अपराध क्रमांक 46/25 के तहत धारा 137(2), 65(1) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई एवं तत्कालीन विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक संतोषी नेताम द्वारा गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की गई। पुलिस टीम ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में मजबूत पक्ष प्रस्तुत किया, जिसके चलते आरोपी को सख्त सजा दिलाने में सफलता मिली।
इस उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में “जीरो टॉलरेंस” की नीति के तहत त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई जारी रहेगी तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना प्राथमिकता बनी रहेगी।

