नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, धमतरी पुलिस की मजबूत पैरवी का परिणाम
उत्तम साहू
धमतरी, 25 अप्रैल 2026। जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। चौकी बिरेझर, थाना कुरुद क्षेत्र में दर्ज प्रकरण में आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
यह मामला अपराध क्रमांक 72/25 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप शामिल था। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाया।
प्रकरण की विवेचना चौकी प्रभारी एवं जांच अधिकारी उपनिरीक्षक अजय सिंह द्वारा की गई। जांच के दौरान साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन, गवाहों के सशक्त बयान और तथ्यों की ठोस प्रस्तुति ने मामले को मजबूत बनाया, जिसके चलते न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली।
धमतरी पुलिस अधीक्षक ने इस उत्कृष्ट विवेचना के लिए विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित करने की घोषणा की है। इस पहल से अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े अपराधों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है और ऐसे मामलों में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।

